हेल्थ डेस्क, जमशेदपुर : झारखंड के जमशेदपुर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। शहर में पहली बार डेंगू को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछले 24 घंटे के अंदर डेंगू का लार्वा मिलने पर लगभग दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला प्रशासन के इस सख्त कदम से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
दहशत का माहौल है कि टीम कहां जांच करने पहुंचेगी। दरअसल, डेंगू को लेकर एसडीओ के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया जा रहा है।
इस दौरान जिसके घर में गंदगी, डेंगू मच्छर का लार्वा सहित जल-जमाव मिल रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
सिविल सर्जन डा. जुझार माझी का कहना है कि डेंगू को लेकर सभी को जागरूक होने की जरूरत है। अपने घर के आस-पास विशेष रूप से साफ-सफाई रखें। डेंगू जैसे बीमारी से बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है।
पहली कार्रवाई विजया गार्डेन सोसाइटी पर
जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर शहर भर में सघन जांच, फागिंग व साफ-सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की टीम बिरसानगर स्थित विजया गार्डेन पहुंची थी।
इस दौरान भारी मात्रा में डेंगू के लार्वा पाए जाने तथा खुले में सूखा कचड़ा जमा किए जाने को लेकर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने विजया गार्डन सोसायटी, बिरसानगर प्रबंधन को एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इससे पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया।
दूसरी कार्रवाई गोलमुरी व्हाइट हाउस बिल्डिंग में
दूसरी कार्रवाई गोलमुरी के व्हाइट हाउस बिल्डिंग में हुई। यहां डेंगू का लार्वा मिलने सहित अन्य खामियों पर 50 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, यहां टीम पहुंची तो निर्माणाधीन व्हाइट हाउस बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी जमा रखने के कारण डेंगू के लार्वा पाए गए।
इसे देखते हुए मौके पर मौजूद सोहन लाल से 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। साथ ही सड़क किनारे बिल्डिंग मटेरियल रखने के कारण एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान अन्य जगहों पर जमे हुए पानी के लिए 700 रुपए, कूड़े डंप के लिए 500 रुपए, खुले में पेशाब के लिए 100 रुपए दंडित कर आम जनों को जागरूक किया गया।
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जुर्माना को लेकर क्या है नियम
– नगरपालिका के नाली या मोरी में प्लास्टिक के थैले एवं डिब्बे सहित कोई पदार्थ अथवा डेयरी व मुर्गीखाना के अपशिष्ट को फेंकता है तो 1000 स्पॉट फाइन लगेगा।
– दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर 1000 का स्पॉट फाइन।
– औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर 5000 का स्पॉट फाइन।
– होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर 2000 रुपये का स्पॉट फाइन।
– अपने मकानों का गंदे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर 5000 रुपये का स्पॉट फाइन।
– निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना आदि आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ पर गंदगी डालने या फैलाने पर 2000 रुपये का स्पॉट फाइन।
– कोई भूमि जिस पर जल जमाव होता हो तथा किसी भवन से जो निवास गृह के रूप में प्रयुक्त होता हो उसके 100 गज की दूरी पर लार्वा, गंदगी मिला तो 5000 स्पॉट फाइन लगेगा।
– किसी विनिर्माण या व्यापार स्त्रोत, तालाब, झील, कुड, नदी आदि से प्रदूषित होने पर 5000 रुपये तक जुर्माना।
– सार्वजनिक स्थान, जमीन एवं सड़क के किनारे बैठकर छिलके एवं अंश सड़क पर डालने एवं गंदगी फैलने पर 100 रुपये स्पॉट फाइन।
– दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर एवं साइकिल रिपेयरिंग पर आयल मिट्टी एवं पानी फैलाकर गंदगी करने पर 1000 रुपये स्पॉट फाइन।
– अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गंदगी आम नाली या नाले में बहाने पर 5000 स्पॉट फाइन।
– निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा आदि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गंदगी फैलाने पर 1000 का स्पॉट फाइन।
– रेस्तरां मालिकों को खुला में कचरा डालने पर 2000 रुपये का स्पॉट फाइन लगेगा।