चाईबासा (झारखंड) : लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक जनसभा के दौरान उनके दिए गए बयान से जुड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।

Chaibasa Rahul Gandhi : क्या था मामला और क्यों जाना पड़ा कोर्ट

यह पूरा मामला 18 नवंबर 2018 का है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और ( वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर बीजेपी नेता और स्थानीय अधिवक्ता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में अमित शाह को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे उनकी और बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज वह चाईबासा कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में पेश होने के लिए वे हेलीकॉप्टर से रांची से चाईबासा पहुंचे, जहां टाटा कॉलेज मैदान में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राहुल गांधी के साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय और अन्य नेता भी मौजूद थे, लेकिन इन नेताओं को कोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया।
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चाईबासा एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में पेश हुए। जहां सुनवाई के बाद उन्हें ट्रायल में सहयोग करने की अंडरटेकिंग लेने पर सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की गई।
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