RANCHI: रांची नगर निगम (RMC) ने निगम स्वामित्व वाली दुकानों के बकाया किराया भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। निगम प्रशासन के अनुसार सभी दुकानदारों और अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बकाया किराया जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने वालों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकानों का लाइसेंस रद्द करने और उन्हें खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने स्पष्ट किया है कि यह कदम राजस्व संग्रहण को मजबूत करने और शहर में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है। लोगों की सुविधा के लिए 29 मार्च रविवार को भी जन सुविधा केंद्र खुला रहेगा, जहां होल्डिंग टैक्स, जल कर, ट्रेड लाइसेंस शुल्क और दुकानों का बकाया किराया जमा किया जा सकेगा। निगम ने सभी से समय पर भुगतान कर दंडात्मक कार्रवाई से बचने की अपील की है।
वार्ड कार्यालयों में मिलेगी कई तरह की सुविधा
वहीं, दूसरी ओर रांची नगर निगम द्वारा वार्ड कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी तेजी से जारी है। रंग-रोगन और मरम्मती कार्य के तहत कई वार्डों में काम पूरा हो चुका है। वार्ड 13, 14, 15, 16, 50 और 53 में कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि वार्ड 34, 36, 47 और 48 में काम अंतिम चरण में है। अन्य वार्डों में कार्य प्रगति पर है। वार्ड 4 और 6 के शौचालयों की मरम्मत के निर्देश भी दिए गए हैं।
निगम के अधिकारियों के अनुसार यह कार्य भवन निर्माण विभाग के अनुमोदित दरों पर कराया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और लागत नियंत्रण सुनिश्चित हो रहा है। प्रत्येक वार्ड कार्यालय पर 1.5 लाख रुपये से कम खर्च किया जा रहा है। इस पहल से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही शिकायत पंजीकरण, कर भुगतान और अन्य सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।

