

Jamshedpur News : व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर की न्यायिक दंडाधिकारी शिल्पा मुर्मू की अदालत ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर निवासी रविंदर कुमार शर्मा को चेक बाउंस के एक मामले में 6 माह जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सात लाख रुपये मुआवजा अदा करने का भी आदेश दिया गया है।

यह फैसला जमशेदपुर की कंपनी ट्रेड वेल फाइनेंस लिमिटेड के एमडी बीडी सिंह द्वारा दायर शिकायत वाद संख्या 466/20, एनआई एक्ट 138 के आलोक में हुआ।

जानकारी के अनुसार, रविंदर कुमार शर्मा पर कंपनी की पांच लाख रुपये की देनदारी थी। उन्होंने कंपनी को 5 लाख का चेक अपने कर्ज भुगतान के लिए दिया था। लेकिन वह चेक डिज़ऑनर हो गया। इस मामले में कई वर्षों तक मुकदमा चलता रहा। अंततः अधिवक्ता शशि शेखर की दलीलों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

