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नीरज हत्याकांड: आठ साल बाद आज रिहा होंगे झरिया के पूर्व MLA संजीव सिंह, रिनपास में हैं इलाजरत

नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के बहुचर्चित मामले में जेल में हैं बंद

by Mujtaba Haider Rizvi
neeraj singh dhanbad
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Dhanbad : नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के बहुचर्चित मामले में आठ वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद सोमवार को आज जेल से रिहा किया जाएगा। संजीव सिंह वर्तमान में रांची स्थित रिनपास (मानसिक आरोग्य संस्थान) में इलाजरत हैं और वहीं से उन्हें आज रिहा किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनबी अंजारिया शामिल थे, ने 8 अगस्त 2025 को यह आदेश पारित किया था। कोर्ट ने साफ किया कि संजीव सिंह मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक धनबाद जिले में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि अदालत में उनकी उपस्थिति आवश्यक न हो।

कोर्ट की शर्तें और जमानत प्रक्रिया

  • जमानतदार के रूप में संजीव सिंह के मामा शिव शंकर सिंह और मित्र तुकेश कुमार सिंह ने जमानत दी।
  • ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने जमानत आदेश के आधार पर जेल प्रशासन को रिहाई का निर्देश भेजा।
  • संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि जमानत के साथ एक घोषणा-पत्र (अंडरटेकिंग) भी दाखिल किया गया है, जिसमें संजीव सिंह ने वादा किया है कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

क्या है पूरा मामला?

21 मार्च 2017 को धनबाद के स्टीलगेट क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग कर पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनके अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, चालक घोल्टू और साथी अशोक यादव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की प्राथमिकी नीरज के भाई अभिषेक सिंह की शिकायत पर सरायढेला थाना में दर्ज की गई थी। मुख्य आरोपितों में पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनके भाई मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय और अन्य शामिल हैं।

बी कानूनी लड़ाई

  • पुलिस ने 28 जून 2017 को आरोपपत्र दाखिल किया।
  • तीन जनवरी 2019 को संजीव समेत छह आरोपियों पर आरोप तय किए गए।
  • मामले में 37 गवाहों की गवाही हो चुकी है।
  • बचाव पक्ष की ओर से वर्तमान में लगातार बहस जारी है।

पूर्व में संजीव सिंह की जमानत याचिका तीन बार निचली अदालत और तीन बार उच्च न्यायालय से खारिज की जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह तर्क दिया गया कि अन्य सभी सहआरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और संजीव सिंह सात गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

संजीव सिंह झरिया की एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती हैं। उनके पिता स्व. सूर्यदेव सिंह, मां कुंती सिंह और पत्नी रागिनी सिंह भी झरिया से विधायक रह चुकी हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी रागिनी सिंह झरिया से विधायक हैं।

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