RANCHI: आदिवासी कुड़मी समाज, केंद्रीय कमेटी एवं कतिपय संगठनों व दलों द्वारा कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर को विभिन्न रेलवे स्टेशनों में रेल परिचालन बाधित किए जाने की सूचना है। इन रेलवे स्टेशनों पर विधि व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए एसडीओ सदर रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन परिसर के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 19 सितंबर के रात्रि 8 बजे से 21 सितंबर के सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इन चीजों पर रहेगी रोक
- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस रैली या आमसभा का आयोजन करना।
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
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