Ranchi: सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद करने की मांग वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सिंदरी के हीरालाल शंखवार ने हाई कोर्ट में दायर की थी।

याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने लगाया ₹50 हजार जुर्माना
याचिका खारिज करने के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका कर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई। न्यायमूर्ति ने चुनाव याचिका को सुनवाई के लायक नहीं माना और खारिज कर दिया
एफिडेविट में आपराधिक केस का जिक्र नहीं करने का लगाया था आरोप
गौरतलब है कि सिंदरी विधानसभा चुनाव में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी रहे हीरालाल शंखवार ने यह याचिका कोर्ट में दायर की थी। उनकी तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने याचिका में कहा था कि चंद्रदेव महतो ने गलत तरीके से विधानसभा चुनाव जीता है। उन्होंने एफिडेविट में अपने आपराधिक केस के बारे में जानकारी नहीं दी। यही नहीं गलत तरीके से चुनाव प्रचार किया। ऐसा आरोप लगाया गया था और मांग की गई थी कि चंद्रदेव महतो के निर्वाचन को रद कर दिया जाए।

