Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने निजी विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्कूल परिसर में किताब और कॉपी की बिक्री तथा अभिभावकों को वहीं से खरीदने के लिए बाध्य करने पर रोक लगाने को कहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र संख्या 539, दिनांक 11 मार्च 2026 जारी कर जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधक और प्राचार्यों को निर्देश दिया है।
विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि कार्यालय को यह सूचना मिली है कि कई विद्यालय अपने परिसर में ही पुस्तक एवं कॉपी की बिक्री करवा रहे हैं। साथ ही अभिभावकों को एक तय सूची के अनुसार उन्हीं विक्रेताओं से किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों को खुले बाजार में विकल्प नहीं मिल पा रहा है और उन्हें मजबूरन विद्यालय परिसर से ही खरीदारी करनी पड़ रही है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अध्याय-II के नियम 7(3) के अनुसार विद्यालय भवन या परिसर का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। विद्यालय परिसर में संचालित किसी भी कियोस्क या विक्रेता के माध्यम से छात्रों या अभिभावकों को किताब, कॉपी, वर्दी या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य या प्रेरित नहीं किया जा सकता।
पत्र में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में पहले भी 26 मार्च 2025 को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यदि भविष्य में किसी विद्यालय के खिलाफ अभिभावकों या छात्रों से ऐसी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध अधिनियम की धारा 7(4) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

