नई दिल्ली/Telecommunication Act: टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 बुधवार 26 जून से देश में लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो जुर्माना लगेगा। इस कानून के तहत गलत तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। इस नए कानून की बात करें ताे यह केंद्र सरकार काे राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति प्रदान करता है।
इसके साथ ही युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। इस कानून काे ऑनलाइन फर्जीवाड़ा राेकने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलिकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह भी यह बिल लेगा।
Telecommunication Act: अब प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले लेनी हाेगी ग्राहक की सहमति
लागू हुए नए कानून के तहत ग्राहकाें काे भी कई अधिकार दिए गए हैं और उनकी सुविधा का ख्याल रखा गया है। इसके तहत कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले लाेगाें की सहमति लेनी अब जरूरी हाे गयी है। इसके तहत अब टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें।
Telecommunication Act: 62 सेक्शन में से अभी सिर्फ 39 लागू हाेगा
मालूम हाे कि टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले वर्ष 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने पास कराया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था। इस कानून में टोटल 62 सेक्शन हैं लेकिन केंद्र सरकारी की ओर से बताया गया कि अभी इसमें से सिर्फ 39 सेक्शन काे ही लागू किया जा रहा है।

