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UP Drone crackdown : यूपी में ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और NSA, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

UP Drone crackdown : सीएम कार्यालय ने यह साफ कर दिया है कि बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

by Anurag Ranjan
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Lucknow (Uttar Pradesh) : उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि प्रदेश में ड्रोन का इस्तेमाल कर दहशत (UP Drone crackdown) फैलाने वालों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जाएगा।

पश्चिमी यूपी में फैली अफवाहों पर सीएम योगी का एक्शन

यह फैसला तब आया है, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन देखे जाने की अफवाहों से आम जनता और प्रशासन दोनों को परेशानी हो रही है। इसी मामले को लेकर योगी सरकार ने अब सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है।

सीएम कार्यालय ने यह साफ कर दिया है कि बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में ड्रोन संचालन की समीक्षा करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश प्रमुख सचिव और डीजीपी को दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में साफ किया है कि तकनीक का दुरुपयोग करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने या आम लोगों में डर पैदा करने की किसी भी कोशिश को सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।

UP Drone crackdown : ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम होगा मजबूत

सरकार ने प्रदेश में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही, जिलों में नियमित गश्त (पेट्रोलिंग) सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है, ताकि जनता में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और तकनीक के गलत इस्तेमाल पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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