Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव थाना में दर्ज बहुचर्चित हत्या के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त गलाये तिरिया उर्फ डुगरू तिरिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
साल 2023 का है हत्या का यह मामला
गौरतलब है कि यह मामला 10 दिसंबर 2023 का है। इस घटना में हल्दिया (मुंडासाई) निवासी गलाये तिरिया पर अपनी पत्नी सुनिका तिरिया की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा था। घटना के बाद मंझगांव थाना में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भेजा गया था दोषी
मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके आधार पर सत्रवाद संख्या-152/2024 के तहत सुनवाई चली। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को क्षेत्र में न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।
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