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मणिपुर में क्यों लगाया गया राष्ट्रपति शासन, क्या होता है ये, अब आगे क्या

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की शासन व्यवस्था को केंद्रीय सरकार के हाथों में सौंपता है, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और शासन बनी रहे।

by Reeta Rai Sagar
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इंफाल : मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस निर्णय के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सिंह के उत्तराधिकारी के बारे में कोई स्पष्टता न मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके कारण राज्य विधानसभा की बैठक 12 फरवरी की निर्धारित समय सीमा तक नहीं हो पाई। राष्ट्रपति शासन के तहत यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की शासन व्यवस्था को केंद्रीय सरकार के हाथों में सौंपता है, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और शासन बनी रहे।

क्या होता है राष्ट्रपति शासन

भारत में, राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस बात पर अपनी स्वीकृति दी है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं कर पा रही है।
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि यदि किसी राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है और जनता राज्य सरकार के कामों से असंतुष्ट है, तो वहां किसी सरकार का नहीं बल्कि राष्ट्रपति का शासन लागू होता है। राष्ट्रपति यह घोषणा राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत कार्य कर रही है।

मणिपुर में शासन व्यवस्था का संचालन

राष्ट्रपति राज्य सरकार, राज्यपाल और राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण के कार्यों का संचालन करते हैं। राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य सचिव या अन्य सलाहकारों की सहायता ले सकते हैं।
राज्य विधानसभा की शक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जाती हैं और उसे निलंबित या विघटित किया जा सकता है। जब विधानसभा निलंबित या विघटित हो जाती है, तो संसद राज्य का विधेयक और बजट पारित करती है। पार्लियामेंट राष्ट्रपति को कानून बनाने के अधिकार को सौंपती है या किसी अन्य प्राधिकृत प्राधिकरण को निर्दिष्ट करती है।

राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा कानून बनाए जाते हैं और केंद्र, इसके अधिकारी और प्राधिकृत प्राधिकरणों पर कर्तव्य डाले जाते हैं। राष्ट्रपति राज्य के कोष से व्यय के लिए धन स्वीकृत कर सकते हैं और आदेश जारी कर सकते हैं, जो संसद की मंजूरी के अधीन होते हैं। ये शक्तियाँ लोकसभा के सत्र में न होने पर भी लागू की जा सकती हैं, बशर्ते संसद से मंजूरी प्राप्त हो। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के लिए बनाए गए कोई भी कानून या नियम समाप्त होने के बाद भी लागू रहते हैं। उन्हें नए राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त, संशोधित या पुनः निर्मित किया जा सकता है।

मणिपुर में राजनीतिक अनिश्चितता

गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को यह विश्वास हो गया था कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार सही ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। यह निर्णय बीजेपी द्वारा सिंह के उत्तराधिकारी पर सहमति बनाने में लगातार असफलता के बाद लिया गया। पार्टी नेताओं, जिनमें राज्य के प्रभारी संबित पात्रा भी शामिल थे, ने कई प्रयास किए लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोई उम्मीदवार तय नहीं कर पाए। सिंह का इस्तीफा उनके और उनके दल के भीतर बढ़ते असंतोष के बीच पनपा, जिसमें लोगों ने राज्य में शासन और विकास से संबंधित मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की। अब राष्ट्रपति शासन के लागू होने से सभी प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में चली गई हैं, जिससे स्थानीय प्रतिनिधित्व और जवाबदेही को लेकर चिंता जताई जा रही है।

संकट की पृष्ठभूमि

मणिपुर में राजनीतिक संकट कई महीनों से बढ़ रहा था, जो BJP के भीतर आंतरिक संघर्ष और विभिन्न समुदायों के बीच तनावों के कारण और भी गहरा हो गया। पिछले साल प्रदर्शन और अधिक स्वायत्तता की मांगें उठी थीं, राज्य विधानसभा की अंतिम बैठक 12 अगस्त 2024 को हुई थी। एक पूर्णकालिक मुख्यमंत्री के बिना और 12 फरवरी की समयसीमा समाप्त हो जाने के बाद, राजनीतिक माहौल और भी नाजुक हो गया।

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