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PM की रैली में बच्चों का स्कूल ड्रेस में जाना अपराध कैसे? मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

by Rakesh Pandey
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PM Modi Road Show: तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 18 मार्च को रोड शो करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां आए स्कूली बच्चों को लेकर कोयंबटूर पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट पर केस दर्ज कर दिया। यह शिकायत जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने की थी। गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका की याचिका पर सुनवाई की।

PM Modi Road Show: 8 अप्रैल तक पुलिस को देना होगा जवाब

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है और पूछा है कि स्कूली यूनिफॉर्म में बच्चों को प्रधानमंत्री की रैली में जाना कोई अपराध है? मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने स्कूल के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज क्यों किया।

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के जस्टिस जी. जयचंद्रन ने पुलिस से जवाब मांगा है कि साईं बाबा विद्यालयम मिडिल स्कूल के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा क्यों लगाई। कोर्ट ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 8 अप्रैल तक का समय दिया है।

PM Modi Road Show: पीएम का रोड शो देखने का मामला कोर्ट तक क्यों पहुंचा

19 मार्च को कोयंबटूर के साई बाबा विद्यालयम स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जिला बाल संरक्षण अधिकारी देवी पवित्रा ने शिकायत दर्ज कराई। इसका आधार मीडिया रिपोर्ट्स थीं। FIR रद्द करने के लिए स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने याचिका लगाई। कोर्ट ने आरोप लगाने वालों से पूछा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75, जो बच्चों पर हमला करने, दुर्व्यवहार या जानबूझकर मानसिक-शारीरिक पीड़ा पहुंचाने से जुड़ी है।

वर्तमान मामले में कैसे लागू होगी। इस पर अभियोजन पक्ष ने जवाब दिया कि स्कूल ने 32 छात्रों को भीड़-भाड़ वाली जगह पर रोड शो दिखाने के लिए ले जाकर उन्हें बेवजह मानसिक-शारीरिक पीड़ा में डाल दिया। क्योंकि उनके माता-पिता को अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल आने में देरी हुई थी।

PM Modi Road Show: स्कूल प्रशासन की दलील

वहीं, स्कूल प्रशासन ने कहा कि यह मुकदमा झूठा है और हमें परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ पूछा नहीं गया। बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने क्या कदम उठाए, पुलिस ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को पीएम मोदी के रोड शो में ले जाने का आरोप भी झूठा है। इसके अलावा बच्चों को जबरदस्ती वहां ले जाने की बात में भी कोई सच्चाई नहीं है।

PM Modi Road Show: जज ने पुलिस को चेतावनी दी

जस्टिस जयचंद्रन ने हैरानी जताई कि क्या केवल जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कहने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है, जिन्हें घटना के बारे में केवल मीडिया रिपोर्ट से पता चला था। किसी भी माता-पिता ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। न ही रोड शो में कोई दुर्घटना हुई। इस दौरान जज ने पुलिस को मीडिया रिपोर्टों से प्रभावित होने को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को दबाव में स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं करना चाहिए।

PM Modi Road Show: बच्चे चुनाव प्रचार करने नहीं रोड शो देखने गए थे : जज

सुनवाई के दौरान केस दर्ज करने वालों ने कहा कि एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने भी 18 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से घटना की सूचना दी थी। इस पर जस्टिस जयचंद्रन ने कहा कि इस मामले में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी चुनाव अभियान के लिए नहीं किया गया था। उन्होंने बस एक रोड शो देखा था।

जस्टिस जयचंद्रन बोले- मौजूदा मामले में लिया जाने वाला फैसला राजनीतिक कार्यक्रमों में बच्चों की मौजूदगी से जुड़े मुद्दों पर बड़े पैमाने पर असर डालेगा। इसलिए कानून अधिकारी अपना होमवर्क करके बहस के लिए तैयार होकर आएं।

 

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