Home » टाटा स्टील में हुई दुर्घटना मामले में पूर्व एमडी डॉ जेजे ईरानी बरी

टाटा स्टील में हुई दुर्घटना मामले में पूर्व एमडी डॉ जेजे ईरानी बरी

by The Photon News Desk
Dr JJ Irani acquitted
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

जमशेदपुर/Dr JJ Irani acquitted:  टाटा स्टील में हुई दुर्घटना मामले में कंपनी के पूर्व एमडी सह आरोपी जेजे ईरानी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। यहां बता दें कि डॉ जेजे ईरानी का 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था। यही वजह रही कि जब एडीजे-4 न्यायाधीश आनंद मणि त्रिपाठी के कोर्ट में शनिवार को फैसला सुनाया जा रहा था, उस समय कोर्ट में डॉ जेजे ईरानी की ओर से उनकी पत्नी डेजी ईरानी मौजूद थीं।

इधर जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे कोर्ट में टाटा स्टील प्रबंधन का पक्ष रखने के लिए बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश, झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। इससे पूर्व 24 साल पूर्व टाटा स्टील कंपनी परिसर के अंदर एक मजदूर के मौत होने पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने कंपनी के तत्कालीन एमडी डॉ जेजे ईरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था।

उक्त केस में सीजेएम कोर्ट से कंपनी के तत्कालीन एमडी जेजे ईरानी के खिलाफ 6 माह की सजा और 10, 0000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ एडीजे 4 कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई, जिसकी शनिवार को सुनवाई हुई। इसमें क्रिमिनल अपील स्वीकृत करते हुए सीजेएम कोर्ट से 6 माह की सजा और एक लाख जुर्माने की सजा से डॉ जेजे ईरानी को मुक्त कर दिया गया।

Dr JJ Irani acquitted; इस पक्ष के कारण कंपनी प्रबंधन के पक्ष में फैसला हुआ

जमशेदपुर सिविल कोर्ट में कंपनी प्रबंधन का पक्ष रखते समय डॉ ईरानी के वकीलों ने कहा कि यह मामला ब्वॉयलर इंस्पेक्टर के अधीन आता है, लेकिन सीजीएम कोर्ट में फैक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा केस दर्ज किया गया था। इसमें कंपनी के तत्कालीन एमडी को आरोपी बनाया गया था। वर्ष 2000 में हुई घटना में एक मजदूर की मौत हो गई थी। ज्ञात हो कि टाटा स्टील में जब भी काेई दुर्घटना होती है तो एमडी या प्रबंध निदेशक को भी आरोपी बनाया जाता है।

READ ALSO : प्रचंड गर्मी की वजह से बदला स्कूलों का समय, नहीं आयोजित होगी प्रार्थना सभा

Related Articles