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Notice to Facebook-X: एक वीडियो ने बढ़ाई केजरीवाल की पत्नी की मुश्किलें, फेसबुक- X को भी नोटिस

by Rakesh Pandey
Notice to Facebook-X
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पॉलिटिकल डेस्क/Notice to Facebook-X: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को एक वीडियो के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चूंकि मामला अदालती कार्यवाही से जुड़ा है इसलिए इसे गंभीर माना जा रहा है।

Notice to Facebook-X: सुनवाई के दौरान का है वीडियो

दरअसल, निचली अदालत में सुनवाई का वीडियो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। इस मामले में याचिका डालकर सुनीता पर कोर्ट में कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका दायर करने के खिलाफ सुनीता केजरीवाल समेत सोशल मीडिया कंपनियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

Notice to Facebook-X: मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को

सुनीता केजरीवाल ने जो वीडियो पोस्ट किया है, वह तब का है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। इस मामले में हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को भी जिन्होंने वीडियो को शेयर किया और रिपोस्ट किया है, उसे भी हटाने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

Notice to Facebook-X: वकील वैभव सिंह ने दायर की है याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल समेत एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित छह लोगों को नोटिस डालते हुए सभी को वीडियो सोशल मीडिया से हटाने को कहा है। सुनीता केजरीवाल का वीडियो डालने के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में वकील वैभव सिंह ने याचिका डाली थी। अदालत ने आदेश दिया अब 9 जुलाई को सुनवाई होगी। नौ जुलाई को अब आगे सुनवाई होगी।

Notice to Facebook-X: क्या है मामला

वैभव सिंह ने याचिका में दावा किया है कि आबकारी नीति मामले जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था। तब अरविंद केजरीवाल खुद की पैरवी करने का विकल्प चुना था। इसका वीडियो सुनिता केजरीवाल ने बनाया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। पेशी या कोर्ट का वीडियो डालना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के तहत प्रतिबंधित है। इसपर कार्ऱवाई का भी प्रावधान है।

 

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