RANCHI (JHARKHAND): कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से उनके वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया गया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए। कोर्ट ने पूछा कि समन मिलने के बावजूद वह पेश क्यों नहीं हुए, जिस कारण नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि वह 26 जून को व्यस्त हैं और 6 अगस्त को चाईबासा की विशेष कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। कोर्ट ने उनके अधिवक्ता को 4 बजे तक अंडरटेकिंग देने को कहा है।
दरअसल, 2018 में राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ एक राजनीतिक भाषण में तीखे शब्दों का प्रयोग किया था, जिसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में राहुल गांधी के पेश न होने पर चाईबासा कोर्ट ने 26 जून को व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश देते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इस वारंट को अनुचित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है।