RANCHI: राजधानी के बहुचर्चित 10 जून 2022 मेन रोड दंगा और गोलीकांड मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी मान्या टंडन की अदालत ने डेली मार्केट थाना कांड संख्या 16/22 से जुड़े मामले में नवाब चिश्ती समेत आठ आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए बरी कर दिया। चार साल तक चले इस मामले में अदालत ने जीआर संख्या 1720/2023 पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपना आदेश जारी किया। अदालत ने नवाब चिश्ती, शाहबाज, रमजान, अमजद खान, मो. माज, शकील, इरफान और मो. अमन मंसूरी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। वहीं जेल में बंद एक अन्य आरोपी अरमान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल किया गया और उसे भी राहत मिली।
बता दें कि मामला 10 जून 2022 को मेन रोड स्थित डेली मार्केट थाना क्षेत्र में हुए दंगा और गोलीकांड से जुड़ा था। जिसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं 120बी, 147, 148, 149, 153ए, 341, 353, 259ए और 504 के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रियंका, लक्ष्य कुमार, संजय कुमार, अनन्या, शांभवी और सीनियर एडवोकेट एस.के. उपाध्याय सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। अदालत के फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने इसे न्याय की जीत बताया।

