
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने 5 दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को 25-25 वर्ष कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
मामले का विवरण
यह मामला 22 सितंबर 2023 का है जिसमें कातिगुटू गांव, थाना मुफ्फसिल निवासी 5 लोगों पर महिला के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज हुआ था।
गिरफ्तार आरोपी
सिंगराय पुरती उर्फ पिंटु पुरतीपिता स्व. दास पुरती, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेया पिता स्व. बीरबल पाडेया, हरिचरण पुरती उर्फ जरोय पुरती पिता स्व. दास पुरती, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती पिता बलराम पुरती और सुलेमान पुरती उर्फ सोले पिता जमादार पुरती
पुलिस की कार्रवाई
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। अनुसंधान के दौरान सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्र कर ठोस आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट का फैसला
इस प्रकरण की सुनवाई में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर 13 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, प. सिंहभूम, चाईबासा ने सभी आरोपियों को दोषी पाया। न्यायालय ने सभी को 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रशासन का संदेश
पुलिस प्रशासन ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस फैसले से समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश गया है और पीड़िता को न्याय मिला है।
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