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Aadhar Card update : आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन से लेकर अपडेशन तक के लिए अब नए नियम, जानिए डिटेल्स

by The Photon News Desk
Aadhar Card update
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टेक्नोलॉजी डेस्क : अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट (Aadhar Card update) और बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले नए नियमों को जानना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने रजिस्ट्रेशन से लेकर आधार कार्ड अपडेट करने तक के नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए नया फॉर्म भी जारी कर दिया गया है। कोई भी बदलाव करने से पहले इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है।

आधार कार्ड बदलने के नए नियम (Aadhar Card update)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आधार कार्ड पर नाम और पता जैसे  जनसांख्यिकीय डेटा अपडेट करना पहले से आसान हो गया है। इसके लिए दो तरीके लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले आप किसी भी आधार केंद्र पर जाकर जरूरी अपडेट करा सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। पुराने नियम के तहत, केवल पता ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता था और नाम बदलने के लिए सरकारी दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी। लेकिन, अब नए नियमों के तहत ज्यादा जानकारी सिर्फ ऑनलाइन ही अपडेट की जा सकेगी। यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट नियम भी लागू हो सकता है।

Aadhar Card update  : आधार कार्ड के लिए अब नया फॉर्म

आधार के लिए नामांकन और आधार विवरण को अपडेट (Aadhar Card update) करने के लिए मौजूदा फॉर्म को नए फॉर्म 1 से बदल दिया गया है। नए फॉर्म का उपयोग आधार नामांकन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्तियों और अनिवासी व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। एक ही कैटेगरी के व्‍यक्ति जानकारी अपडेट करने के लिए एक ही तरह का फॉर्म यूज करेंगे ।

एनआरआई के लिए अलग-अलग फॉर्म

एनआरआई लोगों के लिए फॉर्म 2 का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। जिनका एड्रेस भारत से बाहर का है, वे फॉर्म दो का प्रयोग करके आधार अपडेट कर सकते हैं। जबकि, वे एनआरआई जिनके पते भारतीय हैं, वे फॉर्म तीन का प्रयोग करके जरूरी बदलाव कर सकते हैं। फॉर्म 4 का प्रयोग एनआरआई के बच्चे जिनके पते विदेशी हैं, वे कर सकते हैं। इसी प्रकार से फॉर्म 5 से लेकर फॉर्म 9 तक अलग-अलग कैटेगरी के लिए जारी किए गए हैं।

180 दिनों के भीतर पूरा होगा आधार निर्माण

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDMs) सेवा पोर्टल के जरिए से प्राप्त सभी अनुरोधों के वेरिफिकेशन की निगरानी करेंगे और आधार निर्माण मंजूरी के 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। अगर वेरिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान कोई भी गलती पाई जाती है, तो राज्य अधिकारियों द्वारा नामांकन रद्द किया जा सकता है।

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