Ranchi (Jharkhand): भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता अनिल टाइगर की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे देवब्रत नाथ शाहदेव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बुधवार को हुई सुनवाई में उन्हें पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।
जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई सुनवाई मार्च में हुई थी हत्या
देवब्रत नाथ शाहदेव की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद देवब्रत नाथ शाहदेव को राहत देते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या इसी वर्ष 26 मार्च को कर दी गई थी, जिससे रांची में राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया था।
जांच में जमीन विवाद का आया था सामने
अनिल टाइगर की हत्या के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और बंद भी बुलाया था। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि अनिल टाइगर की हत्या के पीछे मुख्य कारण जमीन विवाद था और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड देवब्रत नाथ शाहदेव है। हाई कोर्ट से मिली इस अग्रिम जमानत के बाद इस संवेदनशील मामले में नया मोड़ आ गया है और सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है।