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Chaibasa News : गांजा तस्करी के दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख रुपये का अर्थदंड

by Rajeshwar Pandey
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना अंतर्गत अवैध गांजा व्यापार के एक पुराने मामले में न्यायपालिका का कठोर फैसला आया है। चक्रधरपुर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह प्रकरण गोइलकेरा थाना कांड संख्या 37/2021 25 अक्टूबर 2021 से संबंधित है। मामले में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मछुवाटोली निवासी आरोपी नरसिंह मछुवा पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध गांजा तस्करी का मामला पंजीकृत किया गया था।

49 पैकेट अवैध गांजा हुआ था बरामद

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 25 अक्टूबर 2021 को गोइलकेरा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक मोहम्मद अमीर हमजा को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन (पंजीकरण संख्या: OD02AG-7449) के जरिए गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है।

सूचना के आधार पर गठित पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपी नरसिंह मछुवा के व्यक्तिगत पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, लेकिन संबंधित वाहन से कुल 49 पैकेट अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर लिया।

वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हुई कार्रवाई

जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस प्रशासन ने मामले से जुड़े सभी वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

5 सितंबर 2026 को आया फैसला

मामले की सुनवाई NDPS केस संख्या 01/2022 के तहत अदालत में चल रही थी। सभी पक्षों और साक्ष्यों का अनुशीलन करने के पश्चात 5 सितंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम), चक्रधरपुर की अदालत ने आरोपी नरसिंह मछुवा को NDPS Act के तहत दोषी करार दिया तथा 14 साल की कड़ी कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की।

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