चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा की द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले राकेश रोशन हेंब्रम उर्फ टिंकू को पॉक्सो एक्ट के तहत 23 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
साल 2023 की है घटना
गौरतलब है कि 15 फरवरी 2023 को पीड़िता के बयान पर चाईबासा मुफस्सिल थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि चाईबासा में मुफस्सिल थाना अंतर्गत बनामगुटू गांव निवासी राकेश रोशन हेंब्रम उर्फ टिंकू बच्ची को बहला फुसलाकर कर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी
पीड़िता को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
पीड़िता ने घर आ कर परिजनों को आपबीती सुनाई थी। इसके बाद थाना में आरोपी राकेश रोशन हेंब्रम उर्फ टिंकू के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त राकेश रोशन हेंब्रम उर्फ टिंकू को धारा 6 पोक्सो एक्ट में 23 साल का कठोर कारावास एवं 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
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