चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में कचरा जलाने के मामलों पर सख्ती बरती जा रही है। नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी टोला स्थित एक अपार्टमेंट परिसर में कचरे का उचित निष्पादन नहीं कर उसे जलाने के मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है।
उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की कि घरों से निकलने वाले कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालें। कचरा डस्टबिन के बाहर, नालियों में या इधर-उधर न फेंकें , साथ ही किसी भी परिस्थिति में कचरे में आग न लगाएं। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकि, शहर को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त रखा जा सके।
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