Seraikela : सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने पांच लोगों की हत्या के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस घटना में दोषी करार दिए गए अभियुक्त चुन्नु मांझी उर्फ पुतस मांझी को मौत की सजा सुनाई है। चुन्नू मांझी को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में वाद संख्या 196/19 (कपाली थाना कांड संख्या 23/19) में यह सजा सुनाई गई है। धारा 302 भादवि के तहत अदालत ने फांसी की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 427 भादवि में दो साल कैद की सजा भी दी है।
हत्या का मामला
23 फरवरी 2019 को तड़के करीब चार बजे चुन्नु मांझी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा और अपने रिश्तेदार रवि मांझी, उसकी पत्नी कल्पना उर्फ पावों और उनके तीन बच्चों – जितेंद्र, सुरेश और पुरेश की निर्मम हत्या कर दी थी। वारदात के बाद उसने वादी और उसकी मां पर हमला किया तथा घर और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया था। इसी मामले में यह सजा सुनाई गई है।
अदालत में सुनवाई और गवाही
यह मामला सिद्धू सोरेन (भाई) के बयान पर दर्ज हुआ था। पुलिस ने चुन्नु मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और एफएसएल की रिपोर्ट सहित आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक हर्ष वर्धन ने इस जघन्य हत्याकांड को दुर्लभ प्रकृति का बताते हुए फांसी की सजा की मांग की। मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई और कपाली ओपी ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को सबूत के तौर पर पेश किया।
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