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अब आरटीई के तहत रांची के स्कूलों में नामांकन के लिए 4 से 31 मार्च तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन

रांची जिला में आरटीई के तहत नामांकन के लिए नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा शिकायत मिलने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बोर्ड से अनुशंसा की जाएगी।

by Anurag Ranjan
अब आरटीई के तहत रांची के स्कूलों में नामांकन के लिए 4 से 31 मार्च तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन
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रांची : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई के तहत रांची जिले के स्कूलों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को आरटीई पोर्टल का शुभारंभ किया। समाहरणालय स्थित एनआइसी सभागार में पोर्टल के ऑनलाइन प्रक्रिया के शुभारंभ के दौरान उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रांची उर्वशी पांडेय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पोर्टल की लांचिंग के दौरान उपायुक्त ने बताया आरटीई के तहत 4 से 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस दौरान पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर डाक्यूमेंट अपलोड किया जा सकेगा। 10 अप्रैल को डाक्यूूमेंट का वेरिफिकेशन होगा एवं 15 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी होगी। जिला में आरटीई के तहत नामांकन के लिए 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है।

मान्यता रद्द करने की होगी अनुशंसा

रांची जिला में आरटीई के तहत नामांकन के लिए नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा शिकायत मिलने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बोर्ड से अनुशंसा की जाएगी।

ये है आवेदन करने की प्रक्रिया

  • नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिले की वेबसाइट पर आनलाइन पूरी होगी
  • संबंधित माता-पिता अभिभावकों को वेबसाइट पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा
  • रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित वेबसाइट पर पूरा फार्म आनलाइन भरना होगा
  • फार्म भरने के क्रम में माता-पिता अभिभावक वेबसाइट पर अंकित विद्यालयों की सूची में से अपने आवास के आसपास निर्धारित दूरी में अवस्थित तीन विद्यालयों का नाम अंकित करेंगे
  • आनलाइन रैंडमाइज करने के क्रम में फार्म में अंकित किसी भी एक विद्यालय में चयन हो सकता है अथवा निर्धारित सीट से अधिक संख्या में आवेदन होने पर किसी भी विद्यालय में चयन नहीं भी हो सकता है।
  • फार्म भरने के क्रम में जहां से फार्म भरा जाएगा उसका आनलाइन लोकेशन वेबसाइट पर स्वतः अंकित हो जाएगा, यदि माता-पिता अभिभावक प्रज्ञा केंद्र या साइबर कैफे के सहयोग से आवेदन करेंगे तो उन्हें अपने घर का वास्तविक लोकेशन गूगल मैप पर चयनित करना होगा
  • संबंधित प्रखंड का गूगल मैप फार्म भरने के क्रम में अपने-आप खुल जाएगा, सावधानीपूर्वक अपने घर का लोकेशन चिन्हित करने की जवाबदेही माता-पिता और अभिभावकों की होगी
  • फार्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेज एवं बच्चे का फोटोग्राफ वेबसाइट पर अपलोड करना है
  • जन्म प्रमाण पत्र एवं अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72000 से कम हो) को भी अपलोड किया जाना है
  • प्रमाण पत्रों की आनलाइन जांच संबंधित सक्षम प्राधिकार के द्वारा इसी वेबसाइट पर की जाएगी
  • गलत जानकारी अथवा तथ्यों को छुपाना अथवा गलत दस्तावेज अपलोड करने की स्थिति में जांच के क्रम में नामांकन की प्रक्रिया के किसी भी समय आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही माता-पिता और अभिभावकों की होगी
  • निर्धारित आरक्षित सीट से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में रैंडमाइज करते हुए लाटरी के माध्यम से अंतिम चयन पूर्ण किया जाएगा, जो सभी को मान्य होगा
  • अंतिम रूप से चयनित सूची विद्यालय संबंधित वेबसाइट पर विद्यालय के लाग-इन में उपलब्ध होगी, जिसे विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामांकन के बाद आनलाइन अद्यतन किया जाएगा।

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