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Ghatshila By-Election 2025 : चुनाव प्रचार में AI से तैयार भ्रामक सामग्री के इस्तेमाल पर निर्वाचन आयोग की रोक, होगी कार्रवाई

by Mujtaba Haider Rizvi
Ghatshila By-election 2025
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Jamshedpur : घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई भ्रामक सामग्री चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह ऐसी वीडियो या फोटो सामग्री हो सकती है जो किसी भी नेता या व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हो। या उसकी आवाज से मिलती-जुलती आवाज में पेश की गई हो। ऐसे किसी भी फोटो, वीडियो या ऑडियो सामग्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन ने इससे संबंधित नए नियमों से सभी राजनीतिक दलों को अवगत करा दिया गया है। राजनीतिक दलों को बताया गया है कि अगर किसी भी आधिकारिक हैंडल पर कोई ऐसी भ्रामक सामग्री शेयर की जाती है तो उसे 3 घंटे के अंदर फौरन हटा लें। वरना कार्रवाई की जद में आएंगे।


निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल एआई जनित सामग्री का प्रचार में उपयोग करता है तो उसे इसके बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी फोटो या वीडियो में साफ लिखा जाएगा कि यह एआई जनित है। एआई जनित ऑडियो के बारे में भी शुरुआती 10% हिस्से में ही बताया जाएगा कि यह ऑडियो एआई जेनरेटेड है या सिंथेटिक कंटेंट है। इसके अलावा यह भी जानकारी देनी होगी कि इस कंटेंट का निर्माता कौन है। कंपनी का नाम भी बताना होगा। ‌

पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों को अवगत करा दिया है कि चुनाव प्रचार में शामिल एआई जेनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट का पूरा ब्योरा रखना होगा और जब भी जिला प्रशासन राजनीतिक दलों से हिसाब मांगेगा तो इसे प्रस्तुत करना होगा।

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