गिरिडीह, झारखंड: जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लच्छीबागी गांव से दहेज हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवविवाहिता सुमित्रा कुमारी (उम्र 22 वर्ष) का शव ससुराल स्थित घर में संदिग्ध हालत में मिला। सुमित्रा की शादी दो महीने पहले ही कोडरमा के मसनोडीह निवासी शुभम मेहता से हुई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद मायके वालों ने ससुरालवालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।
शव पर मिले चोट के निशान
मृतका की मां विमला देवी ने बगोदर थाना में FIR दर्ज कराते हुए बताया कि शादी के बाद से ही शुभम मेहता और उसके परिवार वाले दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे। सुमित्रा पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया जाता था। जब हमने मांग पूरी नहीं की, तो उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। शव पर गला दबाने और मारपीट के स्पष्ट निशान मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पति और सास गिरफ्तार, बाकी आरोपी फरार
बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि मामले की शुरुआती जांच में यह स्पष्ट रूप से दहेज हत्या प्रतीत हो रही है। FIR में कुल 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। मृतका के पति शुभम मेहता और सास मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपी, ससुर पप्पू मेहता, पार्वती मोसोमात और खुशी कुमारी की तलाश की जा रही है।
क्या है दहेज हत्या कानून (498A/304B IPC)
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B (दहेज मृत्यु) और 498A (पति या ससुराल वालों द्वारा महिला पर क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यदि विवाह के सात साल के भीतर महिला की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में होती है और दहेज का आरोप हो, तो यह गैर-जमानती अपराध माना जाता है।