

Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में न्यायालय ने एक महिला से बलात्कार करने के मामले में सख्त फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, चाईबासा ने आरोपी अशीष सोय को दोषी पाते हुए 7 साल की कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

मामला कैसे शुरू हुआ
यह मामला चाईबासा मुफ्फसिल थाना कांड से जुड़ा है। दर्ज एफआईआर के अनुसार, 28 अक्टूबर 2018 की शाम करीब 5 बजे आरोपी आशीष सोय (पिता – अजीत पूरती, निवासी – डांगुरपी गांव, भूता) ने खेत में धान काट रही पीड़िता को अकेला पाकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया था।

पुलिस की कार्रवाई
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों से सबूत इकट्ठा किए और कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया।

न्यायालय का आदेश
सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया और 7 साल कारावास व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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