रांची : झारखंड में राज्य कर्मियों के शिशु देखभाल अवकाश के नियम में संशोधन किया गया है। अब पूरे सेवाकाल में शिशु देखभाल के पहले 365 दिनों तक कर्मचारियों को 100 प्रतिशत अवकाश वेतन मिलेगा, जबकि अगले 365 दिनों के लिए 80 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भी लिखा है। यह व्यवस्था झारखंड सेवा संहिता 2000 के नियम 220 (क) में नया प्रावधान जोड़कर लागू की है।
इससे पहले 14 मार्च 2024 को राज्य में महिला कर्मियों तथा पात्र एकल पुरुष कर्मियों को दो बच्चों की देखभाल के लिए कुल 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की सुविधा दी गई थी। नए प्रावधान के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, पालन-पोषण, शिक्षा, बीमारी या विशेष आवश्यकता की स्थिति में कर्मचारी इस अवकाश का लाभ उठा सकेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों के अनुरूप लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के बीच इस निर्णय को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे बच्चों की देखभाल के दौरान आर्थिक दबाव कम होगा।

