रांची : झारखंड के खूंटी जिले के मनरेगा घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस काफी चर्चा में है। इस मामले में आरोपी जय किशोर चौधरी, जो कि उस समय कार्यपालक अभियंता थे, ने सोमवार को रांची की पीएमएलए विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी, जिससे चौधरी को बड़ी राहत मिली है।
मनरेगा घोटाला में जय किशोर चौधरी का नाम
जय किशोर चौधरी पर मनरेगा योजना के तहत करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने अपनी जांच के दौरान चौधरी को आरोपित किया था। इसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। सोमवार को, गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने रांची की पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया और साथ ही जमानत के लिए आवेदन किया।
कोर्ट ने दी जमानत, राहत की सांस
चौधरी के सरेंडर के बाद अधिवक्ता अनिल कुमार कंठ ने कोर्ट में उनकी ओर से जमानत के लिए बहस की। अंत में, विशेष कोर्ट ने चौधरी को एक लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी। इस फैसले से चौधरी को राहत मिली है, और उन्हें जेल जाने से बचने का मौका मिला है।
मनरेगा घोटाला की जांच जारी
मनरेगा घोटाला मामले में ईडी की जांच लगातार जारी है। इस मामले में अन्य आरोपी भी शामिल हैं, और अधिकारियों की ओर से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस घोटाले के दौरान रकम की हेराफेरी की गई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।