रांची: झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के भ्रमण एवं यात्रा खर्च के नियमों में संशोधन करते हुए हवाई यात्रा की पात्रता को वेतन स्तर के आधार पर क्लियर कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है। केंद्र के अनुरुप इसे लागू किया गया है। विभिन्न वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मियों के लिए हवाई यात्रा की श्रेणी, स्वीकृति प्रक्रिया तथा यात्रा संबंधी सुविधाओं का नया प्रावधान तय किया गया है।
लेवल-14 एवं उससे ऊपर के वेतनमान वाले अधिकारी अब बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा कर सकेंगे। वहीं लेवल-11, लेवल-12, लेवल-13 तथा लेवल-13ए के अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में यात्रा की अनुमति दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे यात्रा नियमों में स्पष्टता आएगी और सभी विभागों में एकरूपता बनी रहेगी।
लेवल-9 और लेवल-10 के कर्मचारियों के लिए भी विशेष परिस्थिति में हवाई यात्रा की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके लिए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव अथवा सचिव स्तर के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में इन कर्मियों के लिए अन्य उपलब्ध यात्रा साधनों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी ट्रेन-बस इत्यादि।
वित्त विभाग के अनुसार, यह संशोधन केंद्र सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुरूप किया गया है, ताकि राज्य कर्मियों के लिए यात्रा संबंधी व्यवस्था अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और स्पष्ट हो सके। इसमें सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि नए नियम के तहत ही हवाई यात्रा की अनुमति दी जाए। पुराने नियम को संशोधित किया गया है।

