SUHAIB ANSARI @ RANCHI : वजह चाहे पुलिस की सुस्त कार्यशैली हो या कुछ और, चोरों के लिए झारखंड काफी उपयुक्त राज्य है। शायद यही कारण है कि यहां बड़ी संख्या में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार चोर अलग-अलग घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को छकाने में लगे हैं। दूसरी ओर पुलिस ऐसी घटनाओं को रोक पाने में विफल साबित हो रही है। इक्का-दुक्का मामलों में आरोपियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा ले रही है। दूसरी ओर कई बड़ी चोरी के घटनाओं के आरोपी धड़ल्ले से खुलेआम घूम रहे हैं।
डर के साये में रह रहे लोग
अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लोग रात तो दूर, दिन में भी घर से बाहर जाने के हिचकिचा रहे हैं। चोरों का आतंक चरम पर है। लगातार बंद घरों को निशाना बनाया जा रहा है। दिनदहाड़े मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है। चोर रेकी करने के बाद घटना को अंजाम दे रहे हैं। राज्य में लगातार एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा है। पुलिस के पास अच्छे संसाधन भी हैं। राज्य के कई जिले तीसरी आंख के नजर में हैं। हर चौक-चौराहे पर हाई डेफिनेशन क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। लेकिन चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है।
चोरी की सर्वाधिक घटनाएं राजधानी में
हालांकि पुलिस कई गिरोह को सरगना समेत सलाखों के पीछे भेज चुकी है। कई सक्रिय गिरोह का खुलासा करने के बाद भी राज्य में चोरों पर नकेल लगाने में पुलिस नाकाम है। राज्य में हर दिन 36 चोरी हो रही है। वहीं राजधानी रांची में प्रतिदिन 10 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले एक साल में (जुलाई 2022-जून 2023 तक) चोरी के 11 हजार 90 और गृहभेदन के 1928 मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों में रांची आगे है। राजधानी में चोरी के 2794 और गृहभेदन के 473 मामले दर्ज किए गए है। जबकि लातेहार में चोरी के 1144 व गृहभेदन के 26 मामले दर्ज हैं। वहीं जमशेदपुर में चोरी के 878 और गृहभेदन के 155 मामले दर्ज किए गए हैं।
जानिए किस जिले में चोरी की कितनी हुई घटनाएं :
जिला मामला
रांची 2794
खूंटी 118
गुमला 179
सिमडेगा 62
लोहरदगा 160
चाईबासा 180
सरायकेला 268
जमशेदपुर 878
पलामू 340
लातेहार 1144
गढ़वा 154
हजारीबाग 696
रामगढ़ 227
कोडरमा 205
चतरा 240
गिरिडीह 340
धनबाद 1112
बोकारो 878
दुमका 280
गोड्डा 319
जामताड़ा 160
देवघर 559
साहिबगंज 153
पाकुड़ 83
रेल धनबाद 410
रेल जमशेदपुर 151
कुल 11090
किस जिले में गृहभेदन की कितनी हुई घटनाएं
जिला मामला
रांची 473
खूंटी 20
गुमला 27
सिमडेगा 12
लोहरदगा 9
चाईबासा 35
सरायकेला 86
जमशेदपुर 155
पलामू 85
लातेहार 26
गढ़वा 49
हजारीबाग 145
रामगढ़ 28
कोडरमा 21
चतरा 62
गिरिडीह 64
धनबाद 222
बोकारो 145
दुमका 38
गोड्डा 36
जामताड़ा 22
देवघर 105
साहिबगंज 39
पाकुड़ 22
रेल धनबाद 02
रेल जमशेदपुर 00
कुल 1928
चोरी के लिए क्या है सजा का प्रावधान?
चोरी की घटना के आरोपी पर आईपीसी की धारा 379 के तहत करवाई की जाती है। यह धारा चोरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का प्रावधान करती है। यह कहता है कि उसे या तो विवरण के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो तीन साल तक या जुर्माना या दोनों के साथ हो सकता है।
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आईपीसी धारा 379 के ये हैं कुछ अपवाद
बिजली चोरी आईपीसी की धारा 378 के दायरे में चल संपत्ति की चोरी नहीं है। हालांकि, यह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दंडनीय है। मानव शरीर, चाहे जीवित हो या मृत (वैज्ञानिक संस्थानों या मेडिकल कॉलेजों में संरक्षित ममीकृत या मृत शरीर को छोड़कर), चोरी के अधीन नहीं है।