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High Court: झारखंड हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 39 वर्ष पुराने सीबीआई ट्रैप मामले में आरोपी को किया बरी

by Kanchan Kumar
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने 39 वर्ष पुराने सीबीआई ट्रैप मामले में आरोपी को बरी कर दिया है।अदालत में रिश्वत मांगने की शिकायत साबित नहीं हो सकी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिश्वत की बरामदगी से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के बासंतीमाता कोलियरी के कर्मचारी भोलू मंडल को रिश्वतखोरी के आरोप से बरी कर दिया। न्यायालय ने वर्ष 2002 में सीबीआई की विशेष अदालत, धनबाद द्वारा सुनाई गई दो वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा को निरस्त कर दिया।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि के लिए केवल रिश्वत की राशि की बरामदगी या उसका स्वीकार किया जाना पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह भी संदेह से परे साबित करना होता है कि आरोपित ने रिश्वत की मांग की थी। यदि रिश्वत की मांग सिद्ध नहीं होती, तो केवल बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

पीएफ की राशि निकासी में रिश्वत मांगने का आरोप

मामला वर्ष 1987 का है। आरोप था कि एक मृत कर्मचारी की भविष्य निधि (पीएफ) और ग्रेच्युटी की राशि जारी कराने के एवज में भोलू मंडल ने 200 रुपये तथा एक अन्य कर्मचारी डब्ल्यू.एच. खान ने 300 रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने ट्रैप बिछाकर दोनों को गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष अदालत ने भोलू मंडल को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और 300 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

अपील की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पाया कि मामले के शिकायतकर्ता सुखलाल दास की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण उनका साक्ष्य दर्ज नहीं हो सका। वहीं, ट्रैप के स्वतंत्र गवाह एवं शैडो विटनेस महादेव मिंज भी अपने पूर्व बयान से मुकर गए। न्यायालय ने यह भी पाया कि स्वतंत्र गवाहों और सीबीआई अधिकारियों की गवाही में रिश्वत की मांग और लेन-देन को लेकर कई महत्वपूर्ण विरोधाभास मौजूद हैं।

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