रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कांट्रैक्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उस याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के 170 रिक्त पदों पर कांट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। प्रार्थी असीम शकील ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी, और अदालत से नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी।
कांट्रैक्ट नियुक्तियों पर सवाल
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि इन पदों को नियमित नियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकता है, और कांट्रैक्ट नियुक्ति के लिए कोई आधार नहीं है। प्रार्थी ने अदालत से अपील की थी कि कांट्रैक्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए और राज्य सरकार को नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया जाए।
अदालत का आदेश और आगामी सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इस नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जवाब मांगा है, और पूछा कि जब ये सभी पद नियमित नियुक्ति के हैं तो कांट्रैक्ट पर नियुक्ति क्यों की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।