Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया कि वह पारा शिक्षकों के लिए 100 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 14 पद आरक्षित रखे। यह आदेश न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ ने पारित किया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक आयोग को इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश के साथ उपस्थित होना होगा।
यह याचिका रेशमी कुमारी, गिरिधर प्रसाद समेत अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। याचिका में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में अंकों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। कोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए अगली और अंतिम सुनवाई की तारीख 5 अगस्त 2025 निर्धारित की है। इस फैसले से पारा शिक्षकों को राहत मिल सकती है, वहीं गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष आरक्षण की बात को महत्व दिया गया है।
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