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RANCHI ADMINISTRATION NEWS: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को 8 अप्रैल तक करना होगा आवेदन, नहीं तो होगी कार्रवाई

आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षक, छात्र नामांकन, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय और पेयजल सुविधा की सही और अपडेटेड विवरण देना अनिवार्य

by Vivek Sharma
स्कूल मान्यता
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RANCHI: झारखंड में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने अहम निर्देश जारी किया है। सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे सभी स्कूलों को 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी स्कूल संचालकों, प्राचार्यों और प्रबंधन समितियों को निर्देश दिया है कि वे विभाग के पोर्टल https://rte.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र समय-सीमा के भीतर जमा करें। आवेदन के दौरान स्कूल से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षक, छात्र नामांकन, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय और पेयजल सुविधा का सही और अपडेटेड विवरण देना अनिवार्य होगा।

विभाग ने स्कूलों की सुविधा के लिए पोर्टल पर यूजर मैनुअल और मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध कराया है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करने या मानकों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर झारखंड शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 (संशोधित 2019 एवं 2025) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना के कंडिका-12(6) के तहत ऐसे स्कूलों को बंद भी किया जा सकता है।

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