जमशेदपुर : करीमिया मुस्लिम स्कूल के नाम पर शुरू की गई शिक्षक बहाली प्रक्रिया में एक और नया कानूनी पेंच फंस गया है। इस पूरी प्रक्रिया को गलत बताते हुए शिकायतकर्ता अखिल कुमार की ओर से विद्यालय के सचिव सहित झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव तक को लीगल नोटिस भेजा गया है। इससे पहले जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम की ओर से बहाली प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन समिति से कई अलग-अलग दस्तावेजों की मांग की गई है। मामले के शिकायकर्ता एवं प्रतिवादी भाजपा नेता अखिल कुमार की ओर से अधिवक्ता दिनेश साहू ने संबंधित नोटिस भेजा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी वादी बनाया गया है।
कुछ ऐसा है पूरा मामला
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूर्व में भालूबासा इलाके संचालित हो रहे अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त विद्यालय के नाम पर मानगो इलाके में करीमिया मुस्लिम स्कूल खोलकर शिक्षक नियुक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। नोटिस में कहा गया है कि नियमों के विपरीत इस विद्यालय का स्थान परिवर्तन किया गया है। इसके लिए विभाग की ओर से तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
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