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पत्थर से कूच कर महिला की हत्या कर देने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

by Rakesh Pandey
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चाईबासा : पत्थर से कुचल कर महिला की हत्या कर देने के आरोपी आजाद बोदरा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आजाद बोदरा सोनुवा थाना क्षेत्र के एलबेड़ा गांव का रहने वाला है.

इस संबंध में 27 सितंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ सोनुवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसमें बताया गया था कि 27 सितंबर को करीब 3 बजे आजाद बोदरा ने पूर्व की बात को लेकर मुक्ता बोदरा के घर आया और गाली गलौज करते हुए बाल में पकड़ कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला. इसके बाद घर के पास स्थित चापाकल के पास पटक दिया और चापाकल के पास पड़े पत्थर से सिर पर मार दिया.

जिससे घटनास्थल पर ही मुक्ता बोदरा की मृत्यु हो गई थी. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आजाद बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा. इसके बाद सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. जिसके आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दोषी करार देते हुए अभियुक्त आजाद बोदरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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