जमशेदपुर : संयुक्त ग्राम सभा समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को बालीगुमा स्थित माझी थान परिसर में बैठक हुई, जिसमें मानगो नगर निगम (Mango Nagar Nigam) के खिलाफ माझी बाबा एकजुट हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बालीगुमा के माझी बाबा रमेश मुर्मू ने कहा कि मानगो नगर निगम का गठन असंवैधानिक तरीके से हुआ है, इसलिए प्रस्तावित चुनाव के विरोध में 12 मौजा के माझी-बाबा आंदोलन करेंगे।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुसूचित क्षेत्र में संविधान के अनुच्छेद 244 और पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत स्थापित अधिकारों की अवहेलना करते हुए झारखंड सरकार द्वारा झारखंड नगर निगम अधिनियम 2011 के तहत जबरन नगर निगम का गठन और चुनाव कराना आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। माझी बाबाओं ने संकल्प लिया कि वे सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे।
यदि झारखंड सरकार बिना पेसा कानून (पेसा एक्ट) के प्रावधानों को लागू किए, सामान्य कानून के तहत राज्य विधानसभा द्वारा चुनाव थोपने का प्रयास करती है, तो इसके खिलाफ व्यापक उलगुलान (आंदोलन) छेड़ा जाएगा और सत्ता में शामिल गठबंधन दलों का सामाजिक-राजनैतिक बहिष्कार किया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी 15 दिनों के भीतर झारखंड हाई कोर्ट में नगर निगम गठन (Mango Nagar Nigam) और चुनाव के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। इस संबंध में आज याचिका की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है।
बैठक में प्रमुख माझी बाबा और पारंपरिक ग्राम प्रतिनिधियों में डिमना माझी बाबा दीपक मूर्मू, कुमरूम माझी बाबा दुर्गा मूर्मू, गोड़गोड़ा परानिक बाबा सनातन टूडू, दाईगूट्टू माझी बाबा बीरेन मूर्मू, राजेन्द्र सोरेन (बावनगोड़ा माझी), सुनील हेम्ब्रम (तुरियाबेड़ा माझी) आदि उपस्थित थे।