चाईबासा : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
मामला 28 मार्च 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ एक बयान दिया था। इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी।

मामला झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट और फिर चाईबासा कोर्ट स्थानांतरित हुआ। समन और जमानती वारंट के बावजूद राहुल गांधी अब तक पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट में याचिका और हालिया पेशी से छूट की अर्जी भी खारिज हो चुकी है।
अब अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यदि वे इस बार भी अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जा सकती है।