Ranchi (Jharkhand) : झारखंड हाई कोर्ट ने साल 2022 में रांची के मेन रोड में हुए हिंसक प्रदर्शन और दंगा मामले के आरोपी महबूब आलम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने महबूब आलम की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
10 जून 2022 को हुई थी हिंसक घटना
गौरतलब है कि 10 जून 2022 को जुमे की नमाज के बाद रांची के मेन रोड इलाके में अचानक उपद्रव फैल गया था। इस दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं, जिससे इलाके में काफी तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। इस घटना के बाद रांची के डेली मार्केट थाने में बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है।
अग्रिम जमानत की मांग हुई खारिज
महबूब आलम भी इसी दंगा मामले में नामजद आरोपी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आलम ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद महबूब आलम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उसे फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस अब महबूब आलम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर सकती है।

