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होटल रेडिएंट, कोणार्क और ए-वन गेस्ट हाउस पर आरएमसी ने की कार्रवाई, होल्डिंग टैक्स नहीं भरने पर कर दिया जाएगा सील

by Vivek Sharma
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  • रेवेन्यू के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रांची नगर निगम की टीम ने चला रही अभियान
  • सहायक प्रशासक के नेतृत्व में विभिन्न आवासीय भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच

रांची : रांची नगर निगम की टीम ने गुरुवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर लगातार अभियान जारी रखा है। जिसमें होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, जल कर और अन्य करों की जांच की गई। इस कड़ी में निगम की टीम ने सहायक प्रशासक चन्द्रदीप कुमार के नेतृत्व में विभिन्न आवासीय भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की। निगम की टीम ने स्टेशन रोड स्थित होटल रेडिएंट, होटल कोणार्क और ए-वन गेस्ट हाउस में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण के लिए मापी की। वहीं असेस्मेंट के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि पूर्व में इन होटलों को सेल्फ असेस्मेंट के लिए नोटिस जारी किया गया था। कई बार टैक्स कलेक्टरों ने संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन होटल संचालकों द्वारा इस दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई गई। इसके बाद निगम की टीम ने तीनों होटलों की मापी कराई। सहायक प्रशासक ने होटल संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द अपने टैक्स का भुगतान करें। वहीं उन्हें सख्त निर्देश दिया गया कि आदेश की अवहेलना करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत होटल सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

शहर के लोगों से अपील


सहायक प्रशासक ने नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने टैक्स का भुगतान समय पर करें और व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें। अन्यथा निगम द्वारा झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नगर प्रबंधक, टैक्स कलेक्टर और मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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