नई दिल्ली/Supreme Court on Reservation: बांग्लादेश में बढ़ते हुए तनाव और हिंसा को देखते हुए वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अपने फैसले को पलट दिया है। नए फैसले के अनुसार अब 93 प्रतिशत नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाएंगी। केवल 7 प्रतिशत कोटा आधारित आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
Supreme Court on Reservation: पहले 30 प्रतिशत था आरक्षण
बांग्लादेश में कई दिनों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नाम पर छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिसके हिंसात्मक रूप में परिवर्तित होने से 139 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अब सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। पहले आरक्षण का प्रतिशत 30 प्रतिशत तक था, जो कि अब केवल 7 प्रतिशत रह गया है।
Supreme Court on Reservation: किसे कितना मिलेगा आरक्षण
बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाला आरक्षण अब केवल 5 प्रतिशत रह गया। एक प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए और एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए किया गया है।
Supreme Court on Reservation: पहले किस आधार पर था आरक्षण
बांग्लादेश सरकार ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में योगदान देने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक का आरक्षण देने का प्रावधान किया था। 2018 में इसके विरोध में प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद इस कोटा आधारित आरक्षण प्रणाली पर रोक लगा दी गई थी। बांग्लादेश उच्च न्यायालय द्वारा जून में इस आरक्षण प्रणाली को फिर से लागू कर दिया गया था। उसके बाद से हीं देशभर में इसके विरोध में हिंसात्मक प्रदर्शन होने लगे।
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