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RANCHI MUNICIPAL CORPORATION : बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट तो ऐसे करें आवेदन, एक हफ्ते में मिलेगा प्रमाण पत्र

by Vivek Sharma
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रांची : अगर आप भी अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो एक हफ्ते के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। रांची नगर निगम ने सभी डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट जारी की है। जिससे कि आवेदन करने में किसी को परेशानी नहीं होगी। वहीं उन्हें आवेदन करने के लिए नगर निगम की दौड़ नहीं लगानी होगी। इतना ही नहीं डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जिससे कि लोगों को आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

सुबह में आवेदन, शाम को वितरण

रांची नगर निगम में आवेदन जमा करने और सर्टिफिकेट वितरण के लिए समय निर्धारित किया गया है। जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में आवेदन जमा करने का समय सुबह 10.30 से लेकर 2 बजे तक निर्धारित है। वहीं सर्टिफिकेट वितरण के लिए 3 से 5 बजे तक समय निर्धारित है। लोगों को निर्धारित समय से आने की अपील की गई है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

बर्थ के लिए ये है जरूरी दस्तावेज

नगर निगम के अनुसार अगर जन्म से 21 दिन तक के बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते है तो उसमें हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र, घर में हुआ है तो आंगबाड़ी केंद्र से सत्यापित प्रति, माता-पिता के आधार कार्ड की प्रति जमा करना है। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।


1 रुपये की कटानी होगी रसीद


31 दिन से 1 वर्ष तक के बच्चे के लिए हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, घर में हुआ है तो आंगबाड़ी केंद्र से सत्यापित छायाप्रति, माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति के अलावा एफिडेविट की मूल प्रति जमा कराना है। इसके अलावा 1 रुपये की रसीद, 10 साल से बड़े बच्चे का स्कूल के सर्टिफिकेट की छाया प्रति, कार्यपालक दंडाधिकारी का आदेश प्रति और दो गवाह के आधार कार्ड का फोटोकॉपी जमा करना है। आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला सांख्यिकी कार्यालय आदेश के लिए भेजा जाता है। आदेश के बाद एक सप्ताह में सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है।

1 वर्ष से उपर के लिए ये चाहिए दस्तावेज

बच्चे की उम्र एक साल से अधिक होने पर आवेदन करने के लिए हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट देना है। इसके अलावा घर में जन्म हुआ है तो आंगनबाड़ी केंद्र की सत्यापित प्रति, माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति, एफिडेविट की मूल प्रति, 1 रुपये की रसीद,
10 साल से बड़े बच्चे के स्कूल का सर्टिफिकेट की छायाप्रति, कार्यपालक दंडाधिकारी के आदेश की प्रति और दो गवाह पड़ोसी का आधार का फोटोकॉपी देना है। आवेदन प्राप्त होने के बाद एसडीओ के समक्ष आदेश के लिए भेजा जाता है। आदेश के बाद एक हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाता है।

डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऐसे करें आवेदन

अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए घर में मृत्यु होने पर पार्षद के अनुशंसा लेटर की मूल प्रति, घाट का प्रमाण पत्र मूल प्रति, आवेदक का आधार कार्ड (पति, पत्नी, बेटा) जमा कराना है। मृत्यु के 28 दिन होने पर एफिडेविट की मूल प्रति के साथ मृतक का आधार कार्ड की छायाप्रति और एक साल से उपर होने पर दो गवाह का आधार, आवेदक का फोटो गवाही फार्म के साथ एफिडेविट भी जमा कराना है। इसके अलावा दो गवाह का आधार कार्ड भी डॉक्यूमेंट के साथ देना है।

हॉस्पिटल में मृत्यु होने पर ये है जरूरी कागजात


हॉस्पिटल द्वारा निर्गत डेथ सर्टिफिकेट की छाया प्रति के साथ फार्म-4 की मूल प्रति, मृतक का धार कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड (पति,पत्नी,बेटा), घाट का प्रमाण पत्र छायाप्रति जमा करना है। वहीं 28 दिन होने पर एफिडेविट की मूल प्रति और एक साल से उपर होने पर दो गवाह का आधार, आवेदक का फोटो, गवाही फार्म और एफिडेविट देना है।

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