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JHARKHAND CABINET MEETING : झारखंड कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें कौन से एजेंडा हुए पास

by Vivek Sharma
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रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन प्रस्तावों में शिक्षा, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन प्रस्तावों में सबसे अहम है कि माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है। जिसके तहत झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 1373 माध्यमिक आचार्यों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। यह पद टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के खाली पदों से परिवर्तित किए गए हैं। इसके तहत 510 सरकारी प्लस 2 विद्यालयों में इन आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी।

डीजल पर वैट 7 परसेंट घटा

सीएम ने राज्य में कोल कंपनियों और उद्योगों को राहत देने के लिए डीजल पर वैट घटा दिया है। पहले बल्क में डीजल लेने पर वैट 22 फीसदी था, जिसे घटाकर सरकार ने 15 फीसदी कर दिया है। वाणिज्य कर विभाग ने बल्क कंज्यूमर्स को झारखंड से ही डीजल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए वैट प्रावधानों में संशोधन किया है। बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा में वैट की दर कम होने से झारखंड स्थित कोयला कंपनियों और उद्योगों के इस्तेमाल के लिए डीजल की खरीदारी पड़ोसी राज्यों से कर रही थी। संशोधन से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही यहां के उद्यमियों और कोल कंपनियों के ट्रांसपोर्ट खर्च में कमी आयेगी।

स्पेन और स्वीडन यात्रा पर जाएंगे सीएम

झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर स्वीडन और स्पेन यात्रा को स्वीकृति दी गई। सीएम हेमंत सोरेन 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक स्वीडन और स्पेन का दौरा करेंगे। यह दौरा झारखंड में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम के साथ आठ अन्य सदस्यों की टीम होगी। जिसमें नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल और उद्योग निदेशक सुशांत गौरव शामिल हैं। उच्चस्तरीय टीम झारखंड में निवेश आकर्षित करने के लिए स्वीडन और स्पेन की सरकारों, उद्योग जगत की हस्तियों और संस्थाओं के साथ वार्ता करेगी।

पुनरक्षित पुर्नवास नीति को अवधि विस्तार

पुनरक्षित पुर्नवास नीति को 2027 तक अवधि विस्तार दिया गया है। जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।


ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना स्वीकृत

झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का विस्तार सभी पंचायतों में किया जाएगा। हर पंचायत में चार प्रशिक्षकों को नामित किया जाएगा। वहीं 17380 छात्रों को प्रतिवर्ष चुना जाएगा। गर्मी छुट्टी में उन्हें इंटर्नशिप कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 10 हजार रुपये स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे। दो किस्तों में इसका भुगतान किया जाएगा।


एविएशन टर्बाइन फ्यूल के वैट दर में संशोधन


कैबिनेट की बैठक में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के वैट दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत चार फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है। वहीं झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।


क्लेम की राशि बेहतर प्रबंधन में होगी खर्च


सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर हॉस्पिटल के बेहतर मैनेजमेंट और स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के लिए मार्ग-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत क्लेम की राशि से हॉस्पिटल के बेहतर प्रबंधन के लिए खर्च किया जाएगा। जिसमें 15 फीसदी प्रोत्साहन राशि और 85 फीसदी राशि से कंस्लटेंट, रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे।


कैबिनेट के अन्य फैसले


स्व. सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झाप्रसे के सेवावधि से संबंधित अवधियों को कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार 31 मार्च 2026 तक की स्वीकृति दी गई।

दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम, 2023 के आलोक में अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण आहरण के क्रम में एनएचबी द्वारा उपलब्ध कराये गये आरबीआइ के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं एनएचबी के ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों की स्वीकृति दी गई। पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई की स्वीकृति दी गई। पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।

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