
चक्रधरपुर : भारतीय रेलवे ने रेल संचालन को पूरी तरह सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत चक्रधरपुर रेल मंडल में ड्यूटी के दौरान नशा करने वाले रेलकर्मियों पर नकेल कसने के लिए 23 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक एक विशेष 15-दिवसीय संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है।
रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुपालन में वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी अर्जुन मजूमदार की ओर से इस अभियान का ब्लूचप्रिंट जारी किया गया है। इस अभियान के दायरे में खास तौर पर नाइट शिफ्ट करने वाले कर्मचारी रहेंगे। इसके साथ ही, ट्रेन परिचालन से जुड़े अहम महकमों और विशेष रूप से रेलवे क्रॉसिंग (समपार फाटकों) पर तैनात गेटमैन की औचक और कड़ाई से जांच के निर्देश दिए गए हैं।
इस विशेष अभियान को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग, इंजीनियरिंग और संरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। इन अधिकारियों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच औचक निरीक्षण करने को कहा गया है, ताकि रात्रि पाली में तैनात कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सतर्कता की जमीनी हकीकत परखी जा सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को समय रहते टाला जा सके।
निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में नशे की पुष्टि के लिए क्रू लॉबी में मौजूद ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही, सभी सुपरवाइजरों और निरीक्षकों को गुप्त स्रोतों के माध्यम से उन कर्मचारियों की फेरहिस्त तैयार करने का आदेश दिया गया है, जो शराब पीने के आदी हैं। ऐसे संदिग्ध कर्मियों पर विशेष फोकस रहेगा। यदि चेकिंग के दौरान कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर शराब के नशे में पकड़ा जाता है, तो इसकी सूचना फौरन उच्च अधिकारियों को देकर उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।अभियान की कार्यप्रणाली में पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। चेकिंग के दौरान मिलने वाली शिकायतों, दर्ज मामलों और पाई गई अनियमितताओं की दैनिक रिपोर्टिंग गूगल फॉर्म और गूगल शीट के जरिए ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, जिसके लिए अधिकारियों को विशेष लिंक दिए गए हैं। इस 15 दिवसीय अभियान के समापन के बाद, सभी संबंधित विभागों को अपने यहां मिली कमियों, उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों और निर्धारित समय-सीमा का ब्योरा देते हुए एक समग्र रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट को आगामी 7 नवंबर तक संबंधित कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

