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Chaibasa Court Decision : चाईबासा में नाबालिग से साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल कारावास व 25 हजार अर्थदंड

Chaibasa Court Decision : दुष्कर्म के इस मामले में सोनुवा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत 19 अप्रैल 2020 को मामला दर्ज किया गया था।

by Rajeshwar Pandey
Chaibasa court sentences accused to 20 years imprisonment and ₹25,000 fine in minor rape case
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Chaibasa (Jharkhand) : पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी राउतु सुरीन को 20 साल की जेल की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार गोइलकेरा थाना अंतर्गत पालुहासा गांव निवासी राउतु सुरीन पर सोनुवा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। उसके खिलाफ सोनुवा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत 19 अप्रैल 2020 को मामला दर्ज किया गया था।

घटना के बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल करने के बाद आरोपी राउतु सुरीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राउतु सुरीन को दोषी करार दिया और पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। यह फैसला चाईबासा के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सुनायी।

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