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Jharkhand HC Warning on Vendor Zones : मोरहाबादी मैदान के फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास पर हाईकोर्ट सख्त, सशरीर उपस्थित हुए DC

by Anand Mishra
Jharkhand HC Warning on Vendor Zones
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  • हाईकोर्ट में सुनवाई

रांची : मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों की अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री सशरीर उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वेंडिंग जोन 1 में मौजूद मकानों के कब्जे को हटाने में कानूनी अड़चनें हैं। इस स्थिति को देखते हुए वेंडिंग जोन 1 के लिए वैकल्पिक साइट चिन्हित की गई है, जिसे रांची नगर निगम ने भी मंजूरी दी है। कोर्ट ने प्रार्थी और नगर निगम को इस वैकल्पिक साइट पर अपनी राय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

वेंडिंग जोन 2 और 3 पर सवाल

प्रार्थी के वकील अनुराग कश्यप ने कोर्ट को जानकारी दी कि वेंडिंग जोन 2 और 3 पर कोई प्रगति नहीं हुई है। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने 5 मार्च तक नगर निगम को इन जोनों की प्रगति पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने संकेत दिया कि प्रगति की समीक्षा के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जा सकती है। अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।

पिछली सुनवाई की स्थिति

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वेंडिंग जोन 1 से अवैध कब्जा हटाने में रांची नगर निगम की नाकामी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने डीसी को 3 जनवरी को तलब किया था।

1 मई 2023 को कोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास के लिए मोरहाबादी मैदान के आसपास तीन वेंडिंग जोन बनाने का आदेश दिया था।

आदेश का अनुपालन नहीं

वेंडिंग जोन 1: कुछ लोगों का कब्जा है। नगर निगम ने डीसी से कई बार कब्जा हटाने का आग्रह किया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।

वेंडिंग जोन 2: फुटबॉल मैदान के पास स्थित इस जोन का मात्र 30% काम पूरा हुआ है।

वेंडिंग जोन 3: नाइट मार्केट के लिए चिन्हित इस क्षेत्र में भूमि पूजन हुआ था, लेकिन दुकानदारों को बैठने की अनुमति नहीं दी गई।

कोर्ट का रुख

कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वेंडिंग जोन 3 में फुटपाथ दुकानदारों को जल्द से जल्द स्थान आवंटित किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेंडिंग जोन के विकास में देरी स्वीकार्य नहीं है।

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