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Jharkhand High Court Stay Order : डॉ. राजकुमार बने रहेंगे रिम्स के डायरेक्टर, हाई कोर्ट ने हटाए जाने के आदेश पर लगाई रोक

by Vivek Sharma
Jharkhand High Court
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रांची : रिम्स डायरेक्टर डॉ. राजकुमार को हटाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से 17 अप्रैल 2025 के आदेश को स्थगित कर दिया है। वहीं राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई अगले मंगलवार 6 मई को होगी। बता दें कि हटाए जाने के बाद डॉ राजकुमार ने न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

17 अप्रैल को दिया था आदेश

स्वास्थ्य मंत्री ने 17 अप्रैल को रिम्स डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी। जिसमें लिखा गया था कि संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ के न्यूरो सर्जरी विभाग के तत्कालीन प्राध्यापक डॉ. राज कुमार को राज्य सरकार द्वारा रिम्स रांची का निदेशक नियुक्त किया गया था। अधिसूचना संख्या 264/रिम्स दिनांक 31.01.2024 के तहत उन्हें तीन वर्षों के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

ये लगा था आरोप

हालांकि, कार्यकाल के दौरान डॉ. राज कुमार द्वारा मंत्रिपरिषद, शासी परिषद और विभाग के लोकहित में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही रिम्स अधिनियम, 2002 में निहित उद्देश्यों को पूरा करने में भी उनकी सेवा असंतोषजनक पाई गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने रिम्स नियमावली, 2002 के नियम 9(vi) के तहत उन्हें तीन माह का वेतन एवं भत्ते देकर तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया था। इस निर्णय पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त था।

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