Jamshedpur (Jharkhand) : घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्वच्छ और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को जिला समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रेस संचालकों को निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की निर्वाचन-संबंधी प्रचार सामग्री—जैसे पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, पर्चा, फ्लेक्स की छपाई करने से पूर्व, प्रिंटिंग प्रेस संचालक को अनिवार्य रूप से उस सामग्री पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम, पता एवं संख्या अंकित करना होगा। साथ ही, प्रत्येक ऐसी सामग्री की एक प्रति संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार की ओर से सक्षम प्राधिकारी को जमा करानी होगी।
127 ‘क’ धारा का उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान
DC कर्ण सत्यार्थी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक और प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट और पोस्टर छापना लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ‘क’ का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह महीने तक की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान भी शामिल है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के अभिकर्ता प्रचार-प्रसार सामग्रियों के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय में संचालित एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) कोषांग से संपर्क कर पूर्व प्रमाणीकरण अवश्य करा लें। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी प्रेस संचालक फर्जी नाम से या बिना अनुमोदन के किसी उम्मीदवार या दल के पक्ष में प्रचार सामग्री की छपाई न करे। जिला प्रशासन की ऐसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रहेगी।